होमएशियाई क्रिकेटनिर्यात विकास कोष का नया खाता: अनुमति मिली, आँकड़े नहीं दिए

निर्यात विकास कोष का नया खाता: अनुमति मिली, आँकड़े नहीं दिए

**मुख्य उत्तर:** पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति (ECC) ने निर्यात विकास कोष (EDF) की राशि सरकारी खाते से वाणिज्यिक बैंक में ले जाकर सरकारी सिक्योरिटीज़ में निवेश करने की मंज़ूरी दी। वित्त मंत्रालय ने जन वित्त प्रबंधन अधिनियम, 2019 की धारा 23(2) के तहत संघीय सरकार की स्वीकृति अनिवार्य बताई। कोष की उपकर आय 1 दिसंबर 2025 से निलंबित है। **मुख्य तथ्य:** - निर्यात विकास उपकर SRO/2335(I)/2025 से 1 दिसंबर 2025 से निलंबित; कारण निर्यातकों की लागत घटाना। - EDF अधिनियम संशोधन को राष्ट्रपति की स्वीकृति 26 जनवरी 2026 को मिली। - नए बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति 17 फ़रवरी 2026 की अधिसूचना से हुई। - वाणिज्य मंत्रालय का वैकल्पिक आय वाला सारांश 6 अक्टूबर 2026 का है; ECC ने इसे मंज़ूर किया। - निवेश के लिए केवल दो गंतव्य तय: फ़िक्स्ड-इनकम सरकारी सिक्योरिटीज़ या NBP का ब्याज-युक्त खाता। **स्रोत:** वाणिज्य मंत्रालय का सारांश, दिनांक 6 अक्टूबर 2026 तथा वित्त मंत्रालय/ECC का आधिकारिक अभिलेख; तारीख़ की मूल दस्तावेज़ से पुष्टि लंबित है। **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: EDF की राशि कहाँ रखी जाती है? उत्तर: यह लैप्स न होने वाला कोष है और सार्वजनिक लेखा (Public Account) में रखा जाता है। प्रश्न: निवेश से मिलने वाली आय किस शर्त से बँधी है? उत्तर: किसी भी शर्त से नहीं; आय को निर्यात विकास से जोड़ने वाला कोई प्रावधान दस्तावेज़ में नहीं है। प्रश्न: इस फ़ैसले में सबसे बड़ी सूचना-कमी क्या है? उत्तर: कोष का आकार, प्रतिफल, अवधि और त्यागी गई आय — चारों की संख्या कहीं दर्ज नहीं है।

फ़ाइल मेरे सामने इसलिए रखी गई थी कि उस पर क्रिकेट का लेबल लगा था। सबसे पहले जो मैंने देखा, वह यह था कि उसमें क्रिकेट नहीं था। कोई टीम नहीं, कोई पिच नहीं, कोई फ़ॉर्मेट नहीं, कोई स्कोरकार्ड नहीं। इक्कीस जानकारियाँ थीं, और इक्कीसों एक ही काम कर रही थीं — इस्लामाबाद में हुए एक प्रशासनिक फ़ैसले का क्रम बनाना। तारीख़ें थीं: पहली दिसंबर 2026, छब्बीस जनवरी 2026, सत्रह फ़रवरी 2026, छह अक्टूबर 2026। एक एसआरओ नंबर था — SRO/2335(I)/2026। एक धारा थी — जन वित्त प्रबंधन अधिनियम, 2026 की धारा 23(2)। और दो बोर्ड बैठकों के क्रमांक थे — तिरानवे और छियानवे।

जिस चीज़ ने मुझे रोका, वह कोई बड़ा आँकड़ा नहीं था। वह एक ख़ाली जगह थी। निर्यात विकास कोष — वह कोष जिसका काम पाकिस्तान के निर्यातकों के हित में पैसा लगाना है — अपनी मुख्य आय यानी निर्यात विकास उपकर से पहली दिसंबर 2026 से हाथ धो बैठा। और उस कोष को कहीं और से आय कमाने की इजाज़त माँगने वाला सारांश छह अक्टूबर 2026 का है। दस महीने का फ़ासला। पैर काटे गए, और चलने की अनुमति दस महीने बाद मिली।

अब वह हिस्सा जो काग़ज़ में दर्ज है। निर्यात विकास उपकर पहली दिसंबर 2026 से निलंबित है, सूचना SRO/2335(I)/2026 के ज़रिए। इसका औचित्य निर्यातकों के लिए कारोबार करने की लागत घटाना बताया गया — यानी उपकर हटाकर निर्यात सस्ता करना। आदेश की शुरुआत प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वर्किंग ग्रुप की सिफ़ारिश से मानी गई, और उसके बाद प्रधानमंत्री के निर्देश का ज़िक्र है। कोष का क़ानून भी इसी दौर में बदला गया; संशोधन को राष्ट्रपति की स्वीकृति छब्बीस जनवरी 2026 को मिली। सत्रह फ़रवरी 2026 की अधिसूचना से बोर्ड के सदस्य नियुक्त हुए। इस बोर्ड ने अपनी तिरानवे और छियानवे बैठकों में कोष के लिए आय के वैकल्पिक रास्ते पर चर्चा की, और वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया कि पैसा जहाँ पड़ा है, वहाँ से हटाकर कमाई की जा सके।

निर्यात विकास कोष का नया खाता: अनुमति मिली, आँकड़े नहीं दिए

वाणिज्य मंत्रालय का सारांश छह अक्टूबर 2026 का है, और उसमें लिखा है कि कोष की स्थिरता बनाए रखने के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत चाहिए। वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव रोका नहीं। उसने निवेश का समर्थन किया, पर एक शर्त जोड़ी: चूँकि रकम सरकारी खाते से निकलकर किसी वाणिज्यिक बैंक में जा रही है, जन वित्त प्रबंधन अधिनियम, 2026 की धारा 23(2) के तहत संघीय सरकार की मंज़ूरी ज़रूरी होगी। मामला आर्थिक समन्वय समिति यानी ECC के सामने गया, जिसने प्रस्ताव पर विचार करके मंज़ूरी दी, और इस मंज़ूरी ने सरकारी सिक्योरिटीज़ में निवेश का रास्ता खोल दिया। गंतव्य के तौर पर दो ही जगहें गिनाई गई हैं — फ़िक्स्ड-इनकम सरकारी सिक्योरिटीज़, या नेशनल बैंक ऑफ़ पाकिस्तान का ब्याज-युक्त खाता। इसके साथ एक तथ्य यह भी दर्ज है कि यह कोष लैप्स न होने वाले कोषों की श्रेणी में है और सार्वजनिक लेखा (पब्लिक अकाउंट) में रखा जाता है — यानी साल ख़त्म होने पर उसका पैसा सरकारी खज़ाने में विलीन नहीं होता।

यहाँ एक ईमानदारी ज़रूरी है। यह पूरा विवरण एक ही तरफ़ से आया है — प्रस्ताव पेश करने वाले मंत्रालय के सारांश से, और उन्हीं आधिकारिक काग़ज़ से जो उसी सरकार ने जारी किए। इसमें विरोध की एक पंक्ति नहीं, निर्यातक संगठनों का बयान नहीं, और जो सबसे बड़ी कमी है — एक भी रुपया नहीं। कोष का आकार कितना है, उपकर से सालाना कितना आता था, कितना नुक़सान हुआ, निवेश से कितनी रकम मिलेगी, किस अवधि के लिए, किस प्रतिफल पर — इनमें से कुछ भी नहीं। जो अंक हैं वे तारीख़ें हैं और क़ानूनी पहचान हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं।

इस पूरे क्रम में जो बात सबसे ज़्यादा बोलती है, वह रकम नहीं, क्रम है। पहले आय का स्रोत हटाया गया, विकल्प बाद में मंज़ूर हुआ। उपकर पहली दिसंबर 2026 से बंद, और उसकी भरपाई का रास्ता माँगने वाला सारांश छह अक्टूबर 2026 का। अगर ये तारीख़ें सही हैं, तो कोष ने लगभग दस महीने ऐसे काटे जिसमें उसकी मुख्य आय बंद थी और उसके पास मंज़ूरशुदा विकल्प नहीं था। बोर्ड की बैठकों के क्रमांक इस तस्वीर को और साफ़ करते हैं। तिरानवे से छियानवे तक — यानी अगर बैठकें क्रम से और थोड़ी नियमितता से होती रही हैं, तो मामला कम से कम तीन सत्रों तक अनसुलझा पड़ा रहा। यह पंक्ति चेतावनी के साथ पढ़ी जानी चाहिए: अगर छह अक्टूबर 2026 की तारीख़ असल में अक्टूबर 2026 की है, तो पूरा क्रम उलट जाता है और प्रस्ताव उसी उपकर-निलंबन से पहले का हो जाता है जिसका वह जवाब है। मूल दस्तावेज़ से तारीख़ की पुष्टि किए बिना इसे दिनांकित अभिलेख की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

सरकार यहाँ अपना ही पैसा उधार लेने जा रही है, और बीच में एक वाणिज्यिक बैंक खड़ा है। सार्वजनिक लेखा से रकम निकलेगी, बैंक में जमा होगी, और वहाँ से सरकारी सिक्योरिटीज़ ख़रीदी जाएँगी। कोष की अलग रखी गई बही में यह साफ़ मुनाफ़ा दिखेगा। लेकिन समेकित सार्वजनिक क्षेत्र के नज़रिए से देखिए: राज्य अपना ही काग़ज़ अपने ही पैसे से ख़रीद रहा है, और उस बीच वह बैंक का मार्जिन चुका रहा है। यानी जो प्रतिफल सुर्ख़ियों में दिखेगा, उससे कम ही असल में हाथ लगेगा — और अगर ब्याज पर कर-व्यवहार और बिचौलिए की लागत जोड़ दी जाए, तो शुद्ध लाभ शून्य के आसपास भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में,

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